MP Rashtriya Parivar Sahayata Yojana 2024: 20,000 रूपये तक का अनुदान दे रही सरकार (मध्य प्रदेश की राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना)

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मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के गरीब परिवारों की आर्थिक सहायता के लिए राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना की शुरुआत की है। इस योजना का उद्देश्य उन सभी परिवारों को सहारा प्रदान करना है जो गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन कर रहे हैं। विशेष रूप से, यह योजना उन परिवारों के लिए है जिनके मुखिया का निधन किसी दुर्घटना या अन्य अप्रत्याशित घटना के कारण हो गया है। मध्य प्रदेश सरकार इस योजना के माध्यम से प्रभावित परिवारों को 20,000 से 40,000 रुपए की एकमुश्त वित्तीय मदद प्रदान करेगी।

MP Rashtriya Parivar Sahayata Yojana 2024: 20,000 रूपये तक का अनुदान दे रही सरकार (मध्य प्रदेश की राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना)

MP Rashtriya Parivar Sahayata Yojana 2024

विशेषताविवरण
योजना का नामएमपी राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना
शुरुआतभारत सरकार द्वारा
संचालित विभागमध्य प्रदेश सामाजिक न्याय एवं निशक्तजन कल्याण विभाग
लाभार्थीमध्य प्रदेश के नागरिक
उद्देश्यवित्तीय सहायता का प्रावधान
लाभ की राशि20,000 रुपए
लागू राज्यमध्यप्रदेश
आवेदन की प्रक्रियाऑनलाइन और ऑफलाइन
अधिकारिक वेबसाइटhttps://socialjustice.mp.gov.in/

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मध्य प्रदेश राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना 2024

मध्य प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना 2024 के अंतर्गत उन परिवारों के लिए विशेष सहायता की व्यवस्था की है, जिन्होंने अपने परिवार के मुखिया को खो दिया है। यह योजना विशेष रूप से उन परिवारों के लिए है जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है और वे गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन कर रहे हैं। मुखिया की मृत्यु से उपजी आर्थिक और सामाजिक समस्याओं को संभालने के लिए, राज्य सरकार द्वारा पीड़ित परिवारों को 20 हजार रुपए की एकमुश्त आर्थिक सहायता दी जाती है। इस योजना को राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों में लागू किया गया है। इस प्रकार, चाहे परिवार के मुखिया पुरुष हों या महिला, उनकी अचानक मृत्यु पर परिवार को जीवनयापन में सहायता मिल सकेगी।

मध्य प्रदेश राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना उद्देश्य (Objective)

मध्य प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना की स्थापना की है, जिसका प्रमुख उद्देश्य उन परिवारों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है जिन्होंने अपने परिवार के मुख्य कमाने वाले सदस्य को खो दिया है और जिनके पास आय का कोई अन्य स्रोत नहीं है। इस तरह के परिवारों को आर्थिक रूप से संकट की स्थिति में सहायता प्रदान करना इस योजना का मूल लक्ष्य है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इस योजना के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली 20 हजार रुपए की एकमुश्त वित्तीय सहायता उन परिवारों को कुछ आर्थिक स्थिरता प्रदान करने के लिए है, जो अचानक आई इस मुश्किल की घड़ी में संघर्ष कर रहे हैं। यह वित्तीय सहायता उन्हें जीवन की नई चुनौतियों का सामना करने में मदद करती है।

मध्य प्रदेश राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना लाभ (Benefits)

मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के गरीब और बीपीएल श्रेणी के परिवारों के समर्थन में राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत, यदि परिवार के मुख्य आय अर्जित करने वाले सदस्य का निधन हो जाता है, तो पीड़ित परिवार को आर्थिक संकट से उबरने में मदद के लिए 20,000 रुपए की एकमुश्त राशि प्रदान की जाती है। यह धनराशि उस परिवार को दी जाती है जिसमें कमाने वाले किसी भी सदस्य का असमय निधन हो गया हो, चाहे वो पुरुष हो या महिला।

पीड़ित परिवार को मुखिया की मृत्यु के 30 दिन के भीतर इस योजना के लिए आवेदन करना होता है और मृत्यु के 45 दिनों के अंदर धनराशि सीधे परिवार के सदस्य के बैंक खाते में जमा कर दी जाती है। इस योजना का लाभ 18 से 60 वर्ष की आयु के मृतक व्यक्ति के परिवार को मिलता है।

योजना के तहत शामिल ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीपीएल परिवारों को इस प्रकार की आर्थिक सहायता से अपनी तत्काल जरूरतों को पूरा करने में सहायता मिलती है, और वे अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं।

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राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना मध्य प्रदेश पात्रता मानदंड (Eligibility)

राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना मध्य प्रदेश के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित पात्रता मानदंड निर्धारित किए गए हैं:

  1. मृत व्यक्ति मध्यप्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  2. मृतक का परिवार गरीबी रेखा के नीचे का हो और आर्थिक रूप से कमजोर हो।
  3. मृतक की आयु 18 वर्ष से लेकर 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
  4. यदि मृतक विवाहित था, तो उसके जीवनसाथी, अविवाहित पुत्री या उसके माता-पिता आवेदन करने के पात्र होंगे।
  5. अविवाहित मृतक के मामले में, उसके भाई-बहन या माता-पिता आवेदन कर सकते हैं।
  6. पीड़ित परिवार को मृतक की मृत्यु के 30 दिनों के भीतर इस योजना के अंतर्गत आवेदन करना होगा।

इन पात्रता मानदंडों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि योजना का लाभ उन परिवारों तक पहुंचे जिन्हें इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है।

राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना मध्य प्रदेश आवश्यक दस्तावेज (Require Documents)

राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना मध्य प्रदेश के लिए निम्नलिखित दस्तावेज आवश्यक हैं:

  1. आधार कार्ड – आवेदक की पहचान और पते का प्रमाण।
  2. बीपीएल प्रमाण पत्र – परिवार के गरीबी रेखा के नीचे होने का प्रमाण।
  3. आयु प्रमाण पत्र – आवेदक की उम्र की पुष्टि करने के लिए।
  4. मृत्यु प्रमाण पत्र – मृतक की मृत्यु की औपचारिक पुष्टि।
  5. बैंक खाता विवरण – वित्तीय लाभ हस्तांतरण के लिए।
  6. पासपोर्ट साइज फोटो – आवेदक की फोटो।
  7. एफआईआर की प्रतिलिपि – यदि मृत्यु दुर्घटना के कारण हुई है, तो दुर्घटना संबंधित एफआईआर की कॉपी।

ये दस्तावेज योजना के तहत वित्तीय सहायता के लिए आवेदन करते समय आवश्यक होंगे।

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मध्य प्रदेश राष्ट्रीय परिवार सहायता योजनाऑनलाइन आवेदन (How To Apply)

मध्य प्रदेश राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के लिए आवेदन करने के लिए निम्नलिखित चरणों का पालन करें:

  1. सबसे पहले, मध्य प्रदेश सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
  2. होम पेज पर उपलब्ध ‘सामाजिक सहायता’ विकल्प पर क्लिक करें और वहां से योजनाओं की सूची देखें।
  3. ‘राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना’ के विकल्प पर क्लिक करें।
  4. इसके बाद, आवेदन फॉर्म को पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड करें और प्रिंट आउट निकाल लें।
  5. प्रिंटेड फॉर्म में सभी आवश्यक जानकारी को सावधानीपूर्वक भरें।
  6. आवेदन फॉर्म के साथ आवश्यक दस्तावेजों की प्रतियां संलग्न करें।
  7. यदि आप शहरी क्षेत्र के निवासी हैं, तो फॉर्म को अपने नगर निगम, नगर पालिका, या नगर पंचायत के कार्यालय में जमा करें।
  8. ग्रामीण क्षेत्र के निवासी फॉर्म को अपनी ग्राम पंचायत या जनपद कार्यालय में जमा कर सकते हैं।

इस प्रकार, आपका आवेदन सफलतापूर्वक जमा हो जाएगा और आप योजना के लाभों के लिए पात्र हो सकते हैं।

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