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“इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (आईजीएनओएपीएस)” राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) की पांच उप-योजनाओं में से एक है। इस योजना के तहत, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले और 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के नागरिक आवेदन कर सकते हैं। 79 वर्ष तक के लिए हर महीने 600 रुपये की पेंशन दी जाती है, और उसके बाद 500 रुपये प्रति माह।
Indira Gandhi National Old Age Pension Scheme 2024
विवरण | जानकारी |
योजना का नाम | इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना |
प्रारंभ वर्ष | 1995 |
पेंशन राशि (60-79 वर्ष) | प्रति माह ₹600 |
पेंशन राशि (80 वर्ष और अधिक) | प्रति माह ₹500 |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन करना होता है |
प्रशासनिक विभाग | भारत सरकार का ग्रामीण विकास मंत्रालय |
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इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृध्दावस्था पेंशन योजना 2024
भारत सरकार ने 15 अगस्त 1995 को राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) की शुरुआत की, जो पूरी तरह से केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में वित्त पोषित है। यह योजना उन व्यक्तियों को लक्षित करती है जो अत्यंत गरीब हैं और जिनके पास नियमित आय का कोई साधन नहीं है या जिन्हें परिवार के सदस्यों या अन्य स्रोतों से आर्थिक सहायता प्राप्त नहीं होती है। इन व्यक्तियों की पहचान राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा की जाती है। इसका उद्देश्य आर्थिक सहायता का एक आधारभूत स्तर प्रदान करना है। एनएसएपी का प्रशासन ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है और यह कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्रों के साथ-साथ शहरी क्षेत्रों में भी लागू किया जा रहा है।
एनएसएपी भारत के संविधान में निहित राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों की पूर्ति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसमें राज्य को अपनी सामर्थ्य के अनुसार अनेक कल्याणकारी उपाय करने का आदेश दिया गया है। ये उपाय नागरिकों के लिए पर्याप्त जीवनोपाय प्रदान करने, जीवन स्तर में सुधार करने, सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करने, बच्चों के लिए निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने आदि के लिए होते हैं।
कार्यक्रम की पांच प्रमुख उप-योजनाएं (Five Main Sub-Schemes of the Program)
वर्तमान में, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) में पांच मुख्य उप-योजनाएं शामिल हैं:
1) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (आईजीएनओएपीएस)
2) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (आईजीएनडब्ल्यूपीएस)
3) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना (आईजीएनडीपीएस)
4) राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना (एनएफबीएस)
5) अन्नपूर्णा योजना
ये योजनाएं देश के विभिन्न समुदायों में वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए विकसित की गई हैं, ताकि वे अपने जीवन में स्थिरता और सुरक्षा महसूस कर सकें।
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इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृध्दावस्था पेंशन योजना उद्देश्य (Objective)
राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं:
- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना का मुख्य उद्देश्य यह है कि गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले बुजुर्गों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाए। इस योजना के माध्यम से, वृद्ध व्यक्तियों को उनकी आर्थिक आवश्यकताओं में मदद की जाती है ताकि वे अपने जीवन को बेहतर ढंग से यापन कर सकें।
- गरीब परिवारों को सामाजिक सहायता प्रदान करना, जब परिवार के कमाने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, मातृत्व के दौरान या वृद्धावस्था में।
- राज्यों द्वारा वर्तमान में प्रदान की जा रही या भविष्य में प्रदान की जा सकने वाली सहायता के अतिरिक्त, राष्ट्रीय स्तर पर न्यूनतम मानकों को सुनिश्चित करना।
- देश भर में लाभार्थियों को निर्बाध सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए एकरूपता सुनिश्चित करना।
योजना का विस्तार सभी योग्य बीपीएल व्यक्तियों को शामिल करने के लिए:
2007 में, योजना का विस्तार कर इसे गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) के सभी योग्य व्यक्तियों को शामिल करने के लिए किया गया था।
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृध्दावस्था पेंशन योजना के लिए योग्यता मापदंड (Eligibility)
योजना में आवेदन करने के लिए निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिए:
- आवेदक को मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।
- आवेदक की उम्र 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए, चाहे वह पुरुष हो या महिला।
- आवेदक का परिवार भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे आना चाहिए।
इन शर्तों को पूरा करने वाले व्यक्ति ही इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।
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इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृध्दावस्था पेंशन योजना आवश्यक दस्तावेज (Require Documents)
पेंशन प्राप्त करने के लिए दस्तावेज निम्नलिखित है:
- योजना दिशा-निर्देशों के परिशिष्ट में दिए गए प्रपत्र (प्रोफार्मा) को पूरी तरह से भरकर और स्वयं सत्यापित करके।
- निवास प्रमाण पत्र।
- निवास स्थान का प्रमाण (मतदाता पहचान पत्र/ बिजली का बिल/ आधार कार्ड)।
- आयु प्रमाण (स्कूल द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र या नगर निगम प्राधिकरण या एसएचओ द्वारा या मेडिकल बोर्ड के माध्यम से)।
- आधार नंबर।
- बैंक पासबुक।
- राशन कार्ड।
- न्यायिक मजिस्ट्रेट/कार्यकारी मजिस्ट्रेट द्वारा दुल्य सत्यापित हलफनामा कि वह किसी अन्य स्रोत से कोई पेंशन/ वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं कर रहा/रही है।
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृध्दावस्था पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन (Application Process)
ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के चरण निम्नलिखित हैं:
- यूएमएंग ऐप डाउनलोड करें या वेबसाइट पर जाएं।
- नागरिक अपने मोबाइल नंबर का उपयोग करके लॉगिन कर सकते हैं और ओटीपी के माध्यम से प्रमाणीकरण कर सकते हैं।
- लॉगिन होने के बाद, नागरिक एनएसएपी के लिए खोज कर सकते हैं।
- “ऑनलाइन आवेदन करें” पर क्लिक करें।
- आवश्यक जानकारी भरें, पेंशन के भुगतान का तरीका चुनें, फोटो अपलोड करें और “सबमिट” पर क्लिक करें।
इस प्रक्रिया को पूरा करने के बाद, आपका आवेदन सफलतापूर्वक दाखिल किया जा चुका होगा।
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इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृध्दावस्था पेंशन योजना पेंशन लाभ (Amount of Pension)
इस योजना के अंतर्गत पेंशन के लाभ निम्नलिखित हैं:
- 60 वर्ष से 79 वर्ष तक के आयु वर्ग के हितग्राहियों को प्रति माह 600 रुपये की पेंशन दी जाती है, जिसमें 200 रुपये केंद्र सरकार से और 400 रुपये राज्य सरकार से प्रदान किए जाते हैं।
- 80 वर्ष या उससे अधिक उम्र के हितग्राहियों को प्रति माह 600 रुपये की पेंशन प्रदान की जाती है, जिसमें 500 रुपये केंद्र सरकार से और 100 रुपये राज्य सरकार से दिए जाते हैं।
इस प्रकार योजना सुनिश्चित करती है कि वृद्धावस्था में भी हितग्राहियों को आर्थिक सहायता मिल सके और वे अपनी बुनियादी आवश्यकताएं आसानी से पूरी कर सकें।
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