MP Fal Podha Ropan Yojana 2024: सरकार दे रही 40% अनुदान (मध्य प्रदेश फल पौधा रोपण योजना)

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मध्य प्रदेश फल पौधा रोपण योजना: मध्य प्रदेश सरकार ने फलों के पौधे लगाने के लिए एक विशेष योजना शुरू की है ताकि फलों का उत्पादन बढ़ सके। इस योजना के अंतर्गत, किसानों को फल पौधे लगाने के लिए सरकार द्वारा अनुदान दिया जाता है। मध्य प्रदेश में पर्याप्त सिंचित भूमि और पानी उपलब्ध है। इसे देखते हुए, शिवराज सरकार ने फलों की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए ‘फल पौधा रोपण योजना’ शुरू की है। इस योजना के अंतर्गत, फल उगाने वाले किसानों को सरकार 40 प्रतिशत अनुदान प्रदान करती है।

MP Fal Podha Ropan Yojana 2024: सरकार दे रही 4% अनुदान (मध्य प्रदेश फल पौधा रोपण योजना)

MP Fal Podha Ropan Yojana 2024

विशेषताविवरण
योजना का नाममध्य प्रदेश फल पौधा रोपण योजना
उद्देश्यमध्य प्रदेश के सभी जिलों में फल उत्पादन में वृद्धि करना
अनुदान40%
लाभार्थीशहरी और ग्रामीण क्षेत्र के सभी वर्गों के भूमिधारी किसान
संबंधित विभाग एवं अधिकारीजिले के उप/सहायक संचालक उद्यान, विकासखण्‍ड स्‍तर पर वरिष्‍ठ उद्यान विकास अधिकारी, ग्रामीण उद्यान विस्‍तार अधिकारी
अधिकारिक वेबसाइटhttps://mpfsts.mp.gov.in/mphd/HomeIndex/NewIndex
उपयुक्त फलआम, अमरूद, संतरा, मौसंबी, सीताफल, बेर, चीकू, अंगूर, अनार, स्ट्राबेरी, केला, मुनगा, पपीता, नींबू

मध्य प्रदेश फल पौधा रोपण योजना 2024

मध्य प्रदेश में अच्छी जमीन, जलवायु, और सिंचाई सुविधाएँ होने के कारण, राज्य सरकार ‘फल पौधा रोपण योजना’ का संचालन कर रही है। इस योजना के तहत, किसानों को फल पौधारोपण के लिए आर्थिक मदद दी जाती है। यह अनुदान इकाई लागत का 40 प्रतिशत है और यह तीन सालों में 60:20:20 के अनुपात में वितरित किया जाता है।

मध्य प्रदेश फल पौधा रोपण योजना का उद्देश्य (Objective)

मध्य प्रदेश के ‘फल पौधा रोपण योजना’ को प्रदेश के सभी 52 जिलों में लागू किया गया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के हर जिले में फलों के उत्पादन को बढ़ावा देना है, ताकि कृषि उत्पादन में विविधता आए और किसानों की आय में सुधार हो सके।

मध्य प्रदेश फल पौधा रोपण योजना अनुदान प्राप्त फल (Listed Fruits)

मध्य प्रदेश की ‘फल पौधा रोपण योजना’ के तहत विभिन्न प्रकार के फलों के उत्पादन पर अनुदान मिलेगा। इनमें शामिल हैं:

  • पारंपरिक फल जैसे आम, अमरूद, संतरा, मौसंबी, सीताफल, बेर, चीकू, और अंगूर।
  • टिशु कल्चर पद्धति से उत्पादित फल जैसे अनार, स्ट्राबेरी और केला।
  • संकर बीज से उत्पादित फल जैसे मुनगा और पपीता।
  • बीज से उत्पादित नींबू के उच्च और अति उच्च सघनता के ड्रिप सिस्टम के साथ उत्पादन।

इस योजना के माध्यम से, सरकार फलों की विविधता और गुणवत्ता में सुधार के लिए सहायता प्रदान कर रही है, जिससे किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिल सके।

मध्य प्रदेश फल पौधा रोपण योजना की शर्तें (Conditions)

मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही ‘फल पौधा रोपण योजना’ के लिए कुछ विशेष शर्तें निर्धारित की गई हैं:

  1. यह योजना केवल किसानों की निजी भूमि पर लागू होगी।
  2. किसानों के पास फसलों की सिंचाई के लिए पर्याप्त साधन होने चाहिए।
  3. किसान की अपनी भूमि कम से कम 0.25 हेक्टेयर और अधिकतम 4 हेक्टेयर तक होनी चाहिए।

ये शर्तें सुनिश्चित करती हैं कि फल पौधा रोपण के लिए सही संसाधन और जगह उपलब्ध हो, ताकि फलों का उत्पादन सफलतापूर्वक किया जा सके।

मध्य प्रदेश फल पौधा रोपण योजना लाभार्थी (Beneficiary)

मध्य प्रदेश की ‘फल पौधा रोपण योजना’ के लाभ शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के भूमिधारी किसानों को मिलेंगे। यह योजना सभी वर्गों के किसानों को सम्मिलित करती है, जिनके पास खुद की जमीन है। इससे विभिन्न क्षेत्रों के किसानों को फल उत्पादन के माध्यम से अपनी आय बढ़ाने का अवसर मिलेगा।

मध्य प्रदेश फल पौधा रोपण योजना आवेदन प्रक्रिया (Application Process)

मध्य प्रदेश की ‘फल पौधा रोपण योजना’ के लिए आवेदन प्रक्रिया इस प्रकार है:

  1. किसानों को अपने आवेदन उद्यान अधीक्षक के कार्यालय में जमा करने होंगे। आवेदन की प्राप्ति की तिथि के आधार पर किसानों की वरिष्ठता सूची तैयार की जाएगी।
  2. किसानों के आवेदन तिथि के अनुसार पंजीकृत किए जाएंगे, जिससे सूची बनाने में मदद मिलेगी।
  3. बनी हुई सूची को बाद में ग्राम सभा में अनुमोदन के लिए पेश किया जाएगा।

इस प्रक्रिया से सुनिश्चित होता है कि सभी किसानों को उनके आवेदन के क्रमानुसार न्यायोचित तरीके से अवसर मिले।

मध्य प्रदेश फल पौधा रोपण योजना आवेदन कहाँ करें (Where to Apply?)

मध्य प्रदेश की ‘फल पौधा रोपण योजना’ के लिए आवेदन निम्नलिखित स्थानों पर किया जा सकता है:

  1. जिले के उप/सहायक संचालक उद्यान: आप अपने जिले में स्थित उद्यान विभाग के उप या सहायक संचालक के कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं।
  2. विकासखण्‍ड स्‍तर पर वरिष्‍ठ उद्यान विकास अधिकारी: आप अपने विकासखण्‍ड स्‍तर पर संबंधित उद्यान विकास अधिकारी के पास भी आवेदन जमा कर सकते हैं।
  3. ग्रामीण उद्यान विस्‍तार अधिकारी: अपने क्षेत्र के ग्रामीण उद्यान विस्‍तार अधिकारी को भी आवेदन दे सकते हैं।

ऑनलाइन आवेदन और अधिक जानकारी के लिए इस अधिकारिक वेबसाइट की लिंक पर जाएँ. इस लिंक पर क्लिक करके आप योजना से संबंधित अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और आवेदन प्रक्रिया को ऑनलाइन पूरा कर सकते हैं।

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