मध्य प्रदेश श्रम सेवा पोर्टल 2024, लॉग इन, सेवाएँ, प्रक्रिया, ऑनलाइन शिकायत दर्ज करें, ऑनलाइन पोर्टल वेबसाइट लिंक, हेल्पलाइन नंबर, ताज़ा खबर, रजिस्ट्रेशन पंजीयन (MP Shram Sewa Portal) (Services of the portal, Benefits, Official Link, Portal, Website, Helpline Number, Registration, Latest News)
निर्माण श्रमिकों के जीवन स्तर को ऊँचा उठाने और उन्हें आत्मनिर्भर एवं सशक्त बनाने के लिए सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएँ संचालित की जाती हैं। इन सभी योजनाओं का लाभ श्रमिकों तक पहुँचाने के लिए एक डेटाबेस तैयार किया जाता है, जिसके लिए सरकार ने एक पोर्टल शुरू किया है। इस पोर्टल पर श्रमिक अपना पंजीकरण करके विभिन्न योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। आज हम आपको मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किए गए इसी तरह के एक पोर्टल की जानकारी देने जा रहे हैं, जिसका नाम श्रम सेवा पोर्टल मध्य प्रदेश है। इस लेख के माध्यम से आप इस पोर्टल की सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे, जैसे कि इसका उद्देश्य, लाभ, विशेषताएँ, आवश्यक दस्तावेज, पात्रता, पंजीकरण प्रक्रिया आदि।
MP Shram Sewa Portal 2024
विवरण | जानकारी |
---|---|
योजना का नाम | श्रम सेवा पोर्टल मध्य प्रदेश |
किसने आरंभ की | मध्य प्रदेश सरकार |
लाभार्थी | प्रदेश के श्रमिक |
उद्देश्य | श्रमिकों को विभिन्न प्रकार की योजनाओं का लाभ प्रदान करना |
अधिकारिक वेबसाइट | labour.mp.gov.in |
साल | 2024 |
राज्य | मध्य प्रदेश |
आवेदन का प्रकार | ऑनलाइन/ऑफलाइन |
श्रम सेवा पोर्टल मध्य प्रदेश 2024
मध्य प्रदेश श्रम सेवा पोर्टल को राज्य सरकार द्वारा निर्माण श्रमिकों की मदद के लिए शुरू किया गया है। इस पोर्टल के जरिए सभी श्रमिकों का एक डेटाबेस तैयार किया जाता है, जिससे सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ पात्र श्रमिकों तक पहुंचाया जा सके। इन योजनाओं का लाभ उठाने के लिए श्रमिकों का इस पोर्टल पर पंजीकरण आवश्यक है।
श्रम सेवा पोर्टल के माध्यम से श्रमिकों को प्रसूति सहायता, विवाह सहायता, शिक्षा प्रोत्साहन राशि, मेधावी छात्र-छात्राओं के लिए नकद पुरस्कार, चिकित्सा सहायता आदि जैसी योजनाओं का लाभ मिलता है। इन योजनाओं के जरिए श्रमिकों को आर्थिक और अन्य सहायता प्रदान की जाती है।
इन योजनाओं का लाभ केवल मध्य प्रदेश के स्थायी निवासियों द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। सरकार ने प्रत्येक योजना के लिए अलग-अलग पात्रता मानदंड भी निर्धारित किए हैं। यह पोर्टल श्रमिकों के जीवन स्तर को सुधारने और उन्हें आत्मनिर्भर एवं सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसके अतिरिक्त, इस पोर्टल के माध्यम से निर्माण श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा भी मिलेगी।
श्रम सेवा पोर्टल मध्य प्रदेश उद्देश्य (Objective)
श्रम सेवा पोर्टल मध्य प्रदेश का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के सभी श्रमिकों को विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। इस पोर्टल के माध्यम से सभी श्रमिकों का एक विस्तृत डाटाबेस तैयार किया जाएगा, जिसके जरिए पात्र श्रमिकों को सरकार द्वारा आरंभ की गई योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। यह पोर्टल श्रमिकों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
इस पोर्टल के माध्यम से श्रमिक आत्मनिर्भर और सशक्त बन सकेंगे, जिससे उन्हें अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। मध्य प्रदेश सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से श्रमिकों को आर्थिक और अन्य सहायता प्रदान करेगी, जिससे उनका जीवन स्तर सुधरेगा और वे सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से मजबूत बन सकेंगे।
एमपी श्रम सेवा पोर्टल लाभ और विशेषताएँ (Benefits and Features)
- मध्य प्रदेश सरकार द्वारा निर्माण श्रमिकों के लिए एमपी श्रम सेवा पोर्टल की शुरुआत की गई है। इस पोर्टल के माध्यम से श्रमिकों का एक विस्तृत डेटाबेस तैयार किया जाता है, जिसके जरिए सरकार द्वारा श्रमिकों के लिए शुरू की गई विभिन्न योजनाओं का लाभ उन्हें प्रदान किया जाता है।
- इन योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए श्रमिकों का इस पोर्टल पर पंजीकरण आवश्यक है।
- इस पोर्टल के माध्यम से श्रमिकों को प्रसूति सहायता, विवाह सहायता, शिक्षा प्रोत्साहन राशि, मेधावी छात्रों के लिए नकद पुरस्कार, चिकित्सा सहायता आदि जैसी योजनाओं का लाभ मिलता है।
- इन योजनाओं के माध्यम से श्रमिकों को आर्थिक और अन्य प्रकार की सहायता प्रदान की जाती है।
- इन योजनाओं का लाभ केवल मध्य प्रदेश के स्थायी निवासियों द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है।
- सरकार ने प्रत्येक योजना के लिए अलग-अलग पात्रता मानदंड निर्धारित किए हैं।
- इन योजनाओं के माध्यम से श्रमिकों के जीवन स्तर में सुधार आएगा और वे आत्मनिर्भर एवं सशक्त बन सकेंगे।
श्रम सेवा पोर्टल के अंतर्गत योजनाओं (Govt. Schemes)
प्रसूति सहायता योजना:
इस योजना के माध्यम से महिला श्रमिकों को प्रसूति के समय 45 दिन का न्यूनतम वेतन प्रदान किया जाता है। ग्रामीण क्षेत्र में ₹1400 और शहरी क्षेत्र में ₹1000 का पोषण भत्ता भी दिया जाता है। पंजीकृत पुरुष श्रमिक को 15 दिन का न्यूनतम वेतन मिलता है। इस योजना का लाभ अधिकतम तीन प्रसूति तक मिलता है। आर्थिक सहायता प्रतिवर्ष 1 अप्रैल को घोषित न्यूनतम वेतन के आधार पर दी जाती है। आवेदन प्रसूति के 60 दिन के भीतर सिविल सर्जन या खंड चिकित्सा अधिकारी को प्रस्तुत करना आवश्यक है।
चिकित्सा सहायता योजना:
इस योजना के तहत जननी सुरक्षा योजना, दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना, राज्य और जिला बीमारी सहायता निधि, गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले पंजीबद्ध असंगठित निर्माण श्रमिकों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना, और अन्य स्वास्थ्य सहायता योजनाओं का लाभ प्रदान किया जाता है।
विवाह सहायता योजना:
इस योजना के माध्यम से निर्माण श्रमिक की पुत्री के विवाह के लिए ₹25000 की सहायता दी जाती है। सामूहिक विवाह के आयोजन पर प्रति विवाह ₹23000 और आयोजक को ₹2000 प्रदान किए जाते हैं। आवेदन विवाह की तिथि से एक दिन पहले करना होगा और आवेदन पत्र पर श्रमिक और उसकी पुत्री के हस्ताक्षर होना अनिवार्य है। आवेदन कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, या शहरी क्षेत्र में आयुक्त/मुख्य नगर पालिका अधिकारी को जमा किया जा सकता है।
शिक्षा हेतु प्रोत्साहन राशि योजना:
इस योजना के माध्यम से निर्माण श्रमिक के बच्चों और पत्नी को ₹500 से लेकर ₹10000 तक की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। इसके लिए छात्र का नियमित रूप से शिक्षण संस्थान में अध्ययनरत होना आवश्यक है। आवेदन पत्र 31 मार्च तक जमा करना होगा। प्रोत्साहन राशि संबंधित शासकीय विद्यालय या महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा प्रदान की जाएगी।
मेधावी छात्र-छात्राओं को नकद पुरस्कार योजना:
इस योजना के तहत मेधावी छात्रों को ₹2000 से ₹10000 और छात्राओं को ₹3000 से ₹12000 तक की नकद पुरस्कार राशि दी जाती है। नियमित रूप से अध्ययनरत छात्र-छात्राएं ही इस योजना के पात्र होते हैं। आवेदन पत्र 31 मार्च तक जमा करना होगा और प्रोत्साहन राशि शासकीय विद्यालय या महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा प्रदान की जाएगी।
मृत्यु की दशा में अंत्योष्ठि सहायता योजना:
इस योजना के तहत, सामान्य मृत्यु की स्थिति में 45 वर्ष या उससे कम आयु के श्रमिक को ₹75000 और 45 वर्ष से अधिक आयु के श्रमिक को ₹25000 की सहायता राशि प्रदान की जाती है। दुर्घटना वश मृत्यु पर ₹100000 और निर्माण कार्य के दौरान मृत्यु पर ₹200000 की सहायता राशि दी जाती है। स्थाई अपंगता की स्थिति में ₹75000 की सहायता राशि और मृत्यु पर ₹5000 की तत्काल अंत्योष्ठि सहायता दी जाती है। आवेदन छह माह के भीतर प्रस्तुत करना होगा।
श्रम सेवा पोर्टल के लिए दस्तावेज (Documents)
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- राशन कार्ड
- पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
- मोबाइल नंबर
श्रम सेवा पोर्टल में आवेदन करें (Offline Apply)
- सबसे पहले आपको संबंधित विभाग के कार्यालय में जाना होगा।
- वहां से आपको आवेदन पत्र प्राप्त करना होगा।
- फिर आवेदन पत्र में मांगी गई सभी जानकारी, जैसे आपका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आदि भरनी होगी।
- इसके बाद, सभी आवश्यक दस्तावेजों को अपलोड करना होगा।
- अंत में, आवेदन पत्र को संबंधित विभाग में जमा करना होगा।
- इस प्रकार आप योजनाओं के अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं।
निर्माण श्रमिक पंजीकरण प्रक्रिया (Registration Process)
निर्माण श्रमिक के रूप में पंजीकरण करने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाएं:
- श्रम सेवा पोर्टल की वेबसाइट पर जाएं: सबसे पहले श्रम सेवा पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- होम पेज पर फॉर्म्स विकल्प चुनें: होम पेज पर पहुँचने के बाद फॉर्म्स के विकल्प पर क्लिक करें।
- रजिस्ट्रेशन फॉर्म डाउनलोड करें: रजिस्ट्रेशन फॉर्म के विकल्प पर क्लिक करने के बाद डाउनलोड अटैचमेंट के विकल्प पर क्लिक करें। इससे फॉर्म आपके डिवाइस में डाउनलोड हो जाएगा।
- फॉर्म प्रिंट करें: डाउनलोड किए गए फॉर्म का प्रिंट निकालें।
- फॉर्म भरें: फॉर्म में निम्नलिखित जानकारी भरें:
- नाम
- पिता या पति का नाम
- माता का नाम
- जाति
- आयु
- जन्मतिथि
- वैवाहिक स्थिति (विवाहित/अविवाहित)
- लिंग
- मोबाइल नंबर
- आधार यूनिक आईडी
- समग्र परिवार आईडी
- जिला
- गांव या वार्ड
- ट्रेड
- कार्य का प्रकार
- बैंक खाता नंबर
- आईएफएससी कोड
- बैंक का नाम
- शाखा का नाम
- वर्तमान पता
- स्थायी पता
- परिवार के मुखिया का नाम एवं समग्र आईडी
- परिवार का विवरण
- नियोजन का विवरण आदि
- हस्ताक्षर करें: फॉर्म भरने के बाद उस पर हस्ताक्षर करें।
- दस्तावेज संलग्न करें: फॉर्म के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें।
- श्रम विभाग में जमा करें: भरे हुए फॉर्म और संलग्न दस्तावेजों को श्रम विभाग में जमा करें।
इस प्रक्रिया का पालन करके आप निर्माण श्रमिक के रूप में पंजीकरण कर सकते हैं।
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