Mukhyamantri Jankalyan Shiksha Protsahan Yojana in Hindi (Kya hai, Launch Date, Online Apply, Registration Start, Form pdf, Eligibility, Benefit, Beneficiary, Documents, Official Website, Helpline Number, Latest News, Update, Check List) मुख्यमंत्री जनकल्याण शिक्षा प्रोत्साहन योजना 2024 क्या है, कब शुरू हुई, ऑनलाइन आवेदन, फॉर्म भरना शुरू, रजिस्ट्रेशन, फॉर्म pdf, लाभार्थी पात्रता, दस्तावेज, अधिकारिक वेबसाइट, हेल्पलाइन नंबर, ताज़ा खबर, लिस्ट, सूची)
देश में कई परिवार ऐसे हैं जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण वे अपने बच्चों को शिक्षा दिलाने में असमर्थ होते हैं। ऐसे सभी छात्रों के लिए केंद्र एवं राज्य सरकारें विभिन्न योजनाएं संचालित करती हैं ताकि हर छात्र शिक्षा के मूल अधिकार से वंचित न रहे। इसी उद्देश्य से मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री जनकल्याण शिक्षा प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की है। Mukhyamantri Jankalyan Shiksha Protsahan Yojana के तहत प्रदेश के छात्रों का शिक्षण शुल्क राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। आज इस लेख में हम आपको इस योजना के बारे में सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे, जैसे इसका उद्देश्य, लाभ, विशेषताएं, पात्रता, आवश्यक दस्तावेज, ऑनलाइन आवेदन, लॉगिन प्रक्रिया और आवेदन की स्थिति आदि।
Mukhyamantri Jankalyan Shiksha Protsahan Yojana 2024
योजना का नाम | मुख्यमंत्री जनकल्याण शिक्षा प्रोत्साहन योजना |
---|---|
किसने आरंभ की | मध्य प्रदेश सरकार |
लाभार्थी | मध्य प्रदेश के नागरिक |
उद्देश्य | असंगठित क्षेत्र के कामगारों के बच्चों को शिक्षा प्रदान करना |
आधिकारिक वेबसाइट | http://scholarshipportal.mp.nic.in/ |
साल | 2024 |
राज्य | मध्य प्रदेश |
आवेदन का प्रकार | ऑनलाइन |
मुख्यमंत्री जनकल्याण शिक्षा प्रोत्साहन योजना 2024
इस योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश सरकार द्वारा की गई है। इस योजना के अंतर्गत उन विद्यार्थियों को शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी जिनके माता या पिता मध्य प्रदेश शासन के श्रम विभाग में असंगठित कामगार के रूप में पंजीकृत हैं। इस योजना के तहत ऐसे छात्रों का स्नातक, पॉलिटेक्निक, डिप्लोमा या आईटीआई पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने पर शिक्षण शुल्क राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। इन सभी पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश शुल्क और वास्तविक शुल्क का ही भुगतान सरकार द्वारा किया जाएगा, जिसमें मेस शुल्क और कॉशन मनी शामिल नहीं होंगे।
Mukhyamantri Jankalyan Shiksha Protsahan Yojana के अंतर्गत केवल वही शुल्क शामिल होंगे जो विनियामक समिति, मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, या भारत सरकार राज्य शासन द्वारा निर्धारित किए गए हैं। इस योजना के माध्यम से प्रदेश के छात्र अब शिक्षा प्राप्त करने में सक्षम हो सकेंगे और उन्हें आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ेगा।
मध्य प्रदेश जन कल्याण शिक्षा प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य (Objective)
इस योजना का मुख्य उद्देश्य असंगठित कामगारों के बच्चों को उच्च शिक्षा प्रदान करना है। इस योजना के तहत, वे सभी छात्र जिनके माता-पिता मध्य प्रदेश शासन के श्रम विभाग में असंगठित कामगार के रूप में पंजीकृत हैं, उनकी उच्च शिक्षा का शिक्षण शुल्क मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। इससे प्रदेश के छात्र अब आर्थिक तंगी के कारण शिक्षा से वंचित नहीं रहेंगे, क्योंकि राज्य सरकार उनकी उच्च शिक्षा सुनिश्चित करेगी। मुख्यमंत्री जन कल्याण शिक्षा प्रोत्साहन योजना के माध्यम से प्रदेश की बेरोजगारी दर में भी कमी आएगी और यह योजना प्रदेश के नागरिकों का जीवन स्तर सुधारने में भी सहायक सिद्ध होगी।
जनकल्याण शिक्षा प्रोत्साहन योजना लाभ एवं विशेषताएं (Benefits and Features)
मुख्यमंत्री जनकल्याण शिक्षा प्रोत्साहन योजना का शुभारंभ मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किया गया है। इस योजना के तहत उन विद्यार्थियों को शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी जिनके माता या पिता मध्य प्रदेश शासन के श्रम विभाग में असंगठित कामगार के रूप में पंजीकृत हैं। इस योजना के माध्यम से ऐसे सभी छात्रों के स्नातक, पॉलिटेक्निक, डिप्लोमा और आईटीआई पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने पर शिक्षण शुल्क राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।
इस योजना के अंतर्गत व्यय शुल्क के रूप में प्रवेश शुल्क और वास्तविक शुल्क का भी भुगतान सरकार द्वारा किया जाएगा। इसमें मेस शुल्क और कॉशन मनी शामिल नहीं होंगे। इस योजना के अंतर्गत केवल वही शुल्क शामिल होंगे जो विनियामक समिति, मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, या भारत सरकार राज्य शासन द्वारा निर्धारित किए गए हैं।
इस योजना के माध्यम से प्रदेश के छात्र शिक्षा प्राप्त करने में सक्षम बन सकेंगे और उन्हें शिक्षा के लिए किसी आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ेगा। यह योजना प्रदेश की बेरोजगारी दर को घटाने में भी सहायक सिद्ध होगी। इसके अलावा, इस योजना के माध्यम से प्रदेश के नागरिकों के जीवन स्तर में भी सुधार आएगा।
जनकल्याण शिक्षा प्रोत्साहन योजना के आँकड़े (Statistics)
कुल आवेदन: 14547
स्वीकृति के लिए अनुशंसित आवेदन: 13207
स्वीकृत आवेदन: 12748
मुख्यमंत्री जनकल्याण शिक्षा प्रोत्साहन योजना की पात्रता (Eligibility)
- आवेदक मध्य प्रदेश का स्थाई निवासी होना चाहिए।
- आवेदक के माता-पिता का मध्य प्रदेश शासन के श्रम विभाग में असंगठित कामगार के रूप में पंजीकृत होना आवश्यक है।
- विद्यार्थी को शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं उसके अधीन संचालित पैरामेडिकल साइंस के डिप्लोमा, डिग्री एवं सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने पर इस योजना का लाभ मिलेगा।
- राज्य शासन के सभी शासकीय एवं अनुदान प्राप्त महाविद्यालय और विश्वविद्यालय जिनमें स्नातक, स्नातकोत्तर, पॉलीटेक्निक महाविद्यालयों के डिप्लोमा पाठ्यक्रम और आईटीआई शामिल हैं, इनमें प्रवेश लेने पर इस योजना का लाभ दिया जाएगा।
- राज्य सरकार या भारत सरकार के समस्त विश्वविद्यालयों के ग्रेजुएशन और इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम में प्रवेश लेने पर भी इस योजना का लाभ मिलेगा।
- इंजीनियरिंग के लिए जेईई मेंस में 1.5 लाख रैंक के अंतर्गत आने वाले छात्रों को शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय में प्रवेश लेने पर पूरी फीस और अनुदान प्राप्त महाविद्यालय में प्रवेश लेने पर 1.5 लाख रुपये या वास्तविक शिक्षण शुल्क, जो भी कम हो, प्रदान किया जाएगा।
- मेडिकल की पढ़ाई के लिए नीट प्रवेश परीक्षा के माध्यम से केंद्र या राज्य शासन के मेडिकल और डेंटल महाविद्यालय में एमबीबीएस/बीडीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने पर या प्राइवेट मेडिकल महाविद्यालय के एमबीबीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने पर छात्र इस योजना का लाभ प्राप्त करने के पात्र हैं।
- विधि की पढ़ाई के लिए कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट या स्वयं के द्वारा आयोजित परीक्षा के माध्यम से राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय या दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने पर भी इस योजना का लाभ दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री जनकल्याण शिक्षा प्रोत्साहन योजना दस्तावेज (Documents)
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
- मोबाइल नंबर
- ईमेल आईडी
- बैंक खाता विवरण
- राशन कार्ड
मुख्यमंत्री जन कल्याण शिक्षा प्रोत्साहन योजना आवेदन (Application Process)
- सबसे पहले आपको मुख्यमंत्री जन कल्याण शिक्षा प्रोत्साहन योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- होम पेज पर पंजीयन के विकल्प पर क्लिक करें।
- इसके बाद, पंजीयन करें के विकल्प पर क्लिक करें।
- अब आपके सामने पंजीयन फॉर्म खुलेगा।
- फॉर्म में निम्नलिखित जानकारी दर्ज करें:
- विद्यार्थी का नाम
- जेंडर
- जन्म तिथि
- पिता का नाम
- माता का नाम
- श्रेणी
- धर्म
- मोबाइल नंबर
- ईमेल एड्रेस
- आधार नंबर
- पंजीयन की योजना
- राज्य
- पता
- जिला
- ब्लॉक
- पिन कोड
- कैप्चा कोड
- इसके बाद, सबमिट के विकल्प पर क्लिक करें।
- अब लॉगिन करें के विकल्प पर क्लिक करें।
- अपनी लॉगिन क्रिडेंशियल्स दर्ज करके लॉगइन करें।
- अप्लाई नाउ के विकल्प पर क्लिक करें।
- एप्लीकेशन फॉर्म में सभी आवश्यक जानकारी दर्ज करें।
- सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज अपलोड करें।
- अंत में, सबमिट के विकल्प पर क्लिक करें।
इस प्रकार, आप मुख्यमंत्री जन कल्याण शिक्षा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकेंगे।
मुख्यमंत्री जन कल्याण शिक्षा प्रोत्साहन योजना संस्थानों की सूची (List of Institutions)
- सबसे पहले आपको मुख्यमंत्री जन कल्याण शिक्षा प्रोत्साहन योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- अब आपके सामने होम पेज खुलेगा।
- होम पेज पर, संस्थाएं के सेक्शन के अंतर्गत अपनी आवश्यकता अनुसार निम्न विकल्पों में से एक का चयन करें:
- मध्य प्रदेश में स्थित
- मध्य प्रदेश के बाहर स्थित
- इसके बाद, एक नया पेज खुलेगा।
- इस पेज पर आपको निम्नलिखित जानकारी दर्ज करनी होगी:
- राज्य जिसमें संस्था स्थित है
- विभाग
- संस्था कोड
- एकेडमिक ईयर
- कैप्चा कोड
- अब सर्च इंस्टिट्यूट एंड कोड के विकल्प पर क्लिक करें।
- संबंधित जानकारी आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई देगी।
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