MP Kanya Abhibhavak Pension Yojana 2024: 600 रूपये प्रतिमाह मिलेगी पेंशन (मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना)

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मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना: अर्थिक दृष्टिकोण से कमजोर परिवारों को अक्सर आय के स्थायी स्रोतों का अभाव होता है। इस समस्या के समाधान के लिए भारत सरकार और विभिन्न राज्य सरकारें समय-समय पर विभिन्न आर्थिक सहायता योजनाएँ लागू करती हैं। इसी प्रकार, मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के निवासियों की आर्थिक सहायता और जीवनोपाय संवर्धन के लिए ‘मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना’ नामक एक नई पहल शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य है कि उन अभिभावकों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाए, जिनके घर में केवल बेटियाँ हैं। राज्य सरकार ऐसे माता-पिता या दंपत्ति को मासिक पेंशन प्रदान करेगी जिनकी संतान सिर्फ बेटियाँ हैं, जिससे वे अपनी दैनिक जरूरतों को सहजता से पूरा कर सकें। इस लेख के जरिए हम आपको ‘मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना 2022’ के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान करेंगे।

MP Kanya Abhibhavak Pension Yojana 2024: 600 रूपये प्रतिमाह मिलेगी पेंशन (मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना)

MP Kanya Abhibhavak Pension Yojana 2024

विशेषताविवरण
योजना का नाममुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना
शुरू की गईमुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा
विभागसामाजिक न्याय विभाग मध्य प्रदेश
लाभार्थीराज्य के नागरिक
उद्देश्यगरीब वर्ग को आर्थिक सहायता प्रदान
पेंशन राशि600 रुपए प्रतिमाह
राज्यमध्य प्रदेश
साल2024
आवेदन प्रक्रियाऑनलाइन
अधिकारिक वेबसाइटhttps://mpedistrict.gov.in/MPL/Home.aspx

मध्यप्रदेश कन्या अभिभावक पेंशन योजना 2024

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, श्री शिवराज सिंह चौहान ने ‘कन्या अभिभावक पेंशन योजना’ का शुभारंभ किया है। इस योजना के जरिए राज्य के आर्थिक रूप से वंचित और निर्धन वर्ग के अभिभावकों को सहायता प्रदान की जाएगी। यह योजना खासकर उन अभिभावकों के लिए है, जिनकी केवल एक बेटी है और उसकी शादी हो चुकी है, और जिनके परिवार में किसी भी प्रकार का आय का स्रोत नहीं है। इसके अलावा, इस योजना के तहत, 60 वर्ष से अधिक आयु के अभिभावकों को सरकार की ओर से प्रत्येक माह 600 रुपये की आर्थिक सहायता के रूप में पेंशन प्रदान की जाएगी। यह सहायता उन अभिभावकों को मिलेगी जिनके कोई पुत्र नहीं है या जिनका पुत्र जीवित नहीं है। ‘मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना’ का संचालन सामाजिक न्याय विभाग के अंतर्गत किया जाएगा।

मध्यप्रदेश कन्या अभिभावक पेंशन योजना उद्देश्य

मध्य प्रदेश सरकार ने, शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में, कन्या अभिभावक पेंशन योजना का संचालन किया है। इसका मूल उद्देश्य है उन अभिभावकों को वित्तीय सहायता प्रदान करना जिनके पास एक बेटी है और जिसकी शादी हो चुकी है। इन अभिभावकों को सरकार द्वारा प्रतिमाह 600 रुपए की पेंशन प्रदान की जाती है, जो सीधे उनके बैंक खातों में जमा की जाएगी। इससे उन्हें अपनी दैनिक जरूरतों को पूरा करने में सहायता मिलेगी।

मध्यप्रदेश कन्या अभिभावक पेंशन योजना लाभ

  • आर्थिक सहायता: योजना से गरीब दंपत्ति को प्रति माह 600 रुपए की आर्थिक सहायता मिलेगी, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।
  • बैंक खाते में सीधा ट्रांसफर: पेंशन राशि सीधे अभिभावक के बैंक खाते में भेजी जाएगी, जिससे लेन-देन में पारदर्शिता आएगी।
  • विशेष लाभार्थी: योजना उन दंपत्ति को लाभ पहुंचाएगी जिनके पास केवल एक बेटी है और जिसकी शादी हो चुकी है।
  • बुजुर्गों का सहारा: योजना खासकर बुजुर्ग माता-पिता के लिए लाभदायक होगी जो आर्थिक सहायता के लिए सरकार पर निर्भर हैं।
  • आत्मनिर्भरता: इस योजना से अभिभावक आत्मनिर्भर बन पाएंगे और उन्हें अपने जीवन के अंतिम वर्षों में आर्थिक संकट का सामना नहीं करना पड़ेगा।
  • जीवन में स्थिरता: योजना के माध्यम से बुजुर्ग अभिभावक अपना जीवन अधिक सुचारू रूप से व्यतीत कर पाएंगे, जिससे उन्हें नई आशा और संबल मिलेगा।

मध्यप्रदेश कन्या अभिभावक पेंशन योजना पात्रता मानदंड

मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना के अंतर्गत लाभ उठाने हेतु निम्नलिखित पात्रता मानदंडों का पालन करना अनिवार्य है:

  • निवासी मानदंड: आवेदक को मध्य प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  • आयु सीमा: अभिभावक की उम्र 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
  • आयकर दाता नहीं: अगर अभिभावक आयकर दाता हैं, तो वे इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे।
  • आर्थिक स्थिति: आवेदक का परिवार गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) का होना चाहिए।
  • संतान संख्या: योजना के लाभ के लिए, अभिभावक के पास केवल एक बेटी होनी चाहिए, और कोई पुत्र नहीं होना चाहिए।
  • विवाहित बेटी: आवेदक की बेटी का विवाह हो चुका होना चाहिए; यदि बेटी अविवाहित है, तो आवेदन अमान्य माना जाएगा।

इन मानदंडों को पूरा करने वाले अभिभावक ही मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना के तहत वित्तीय सहायता के पात्र होंगे।

मध्यप्रदेश कन्या अभिभावक पेंशन योजना जरूरी दस्तावेज

इस योजना के लिए आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी:

1. आधार कार्ड: दंपत्ति दोनों का आधार कार्ड होना चाहिए।

2. उम्र का प्रमाण: आयु की पुष्टि के लिए आयु प्रमाण पत्र।

3. निवास स्थान का प्रमाण: स्थायी पते की पुष्टि करने के लिए निवास प्रमाण पत्र।

4. गरीबी रेखा से नीचे का कार्ड: बीपीएल राशन कार्ड।

5. मृत्यु प्रमाण पत्र: यदि आवेदक महिला है और उसके पति का निधन हो चुका है, तो पति का मृत्यु प्रमाण पत्र।

6. बैंक विवरण: आवेदक की बैंक पासबुक।

7. संपर्क जानकारी: आवेदक का मोबाइल नंबर।

8. फोटोग्राफ: आवेदक की पासपोर्ट साइज फोटो।

इन दस्तावेजों को जमा करने के बाद ही आवेदक मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना के तहत लाभ पाने के योग्य माना जाएगा।

मध्यप्रदेश कन्या अभिभावक पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन

मध्य प्रदेश कन्या अभिभावक पेंशन योजना में आवेदन करने के लिए निम्नलिखित चरणों का पालन करें:

1. पहला कदम है, मध्य प्रदेश सरकार के सार्वजनिक सेवा पोर्टल पर जाना, जो इस योजना की आधिकारिक वेबसाइट है।

2. वेबसाइट खुलने के बाद, आपको होम पेज पर ‘मध्य प्रदेश ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल’ का विकल्प दिखेगा। उस पर क्लिक करें।

3. इसके बाद, आपको विभिन्न विभागों की सूची में से ‘सामाजिक न्याय विभाग’ का चयन करना होगा।

4. फिर, सामाजिक न्याय विभाग की योजनाओं में से ‘मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना’ को चुनें।

5. इसके बाद आपके सामने आवेदन फॉर्म खुल जाएगा। इस फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी को सावधानीपूर्वक भरें।

6. आवेदन फॉर्म में सही जानकारी भरने के बाद, निर्धारित स्थान पर सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।

7. सभी विवरण सही तरीके से भरने और दस्तावेज अपलोड करने के बाद, आवेदन फॉर्म को सबमिट करने के लिए ‘सबमिट’ बटन पर क्लिक करें।

इन चरणों का पालन करके आप मध्य प्रदेश कन्या अभिभावक पेंशन योजना के लिए सफलतापूर्वक आवेदन कर सकते हैं।

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