Nishaktjan Vivah Protsahan Yojana MP : दिव्यंगों / विकलांगों से विवाह करने पर मिलेगी 2 लाख की प्रोत्साहन राशि

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निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना, सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण विभाग द्वारा 12 अगस्त 2008 को शुरू की गई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य निःशक्त व्यक्तियों को विवाह के लिए प्रोत्साहित करना और उनके सामाजिक पुनर्वास को सुनिश्चित करना है। निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 के नियम 1997 के प्रावधानों के तहत यह योजना लागू की गई है।

Nishaktjan Vivah Protsahan Yojana MP : दिव्यंगों / विकलांगों से विवाह करने पर मिलेगी 2 लाख की प्रोत्साहन राशि
Nishaktjan Vivah Protsahan Yojana MP : दिव्यंगों / विकलांगों से विवाह करने पर मिलेगी 2 लाख की प्रोत्साहन राशि

Nishakt Vivah Protsahan Yojana MP Complete Detail in Hindi

योजना का नामनिःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना / मध्य प्रदेश दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना
शुरूआत की तिथि12 अगस्त 2008
शुरू करने वाला विभागसामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण विभाग
लाभार्थीनिःशक्तजन जो विवाह करना चाहते हैं
प्रोत्साहन राशिरु. 2.00 लाख (एक निःशक्त और एक सामान्य) और रु. 1.00 लाख (दोनों निःशक्त)
आधिकारिक वेबसाइटसामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण विभाग
ऑनलाइन आवेदन हेतु लिंक
http://socialjustice.mp.gov.in

निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना के उद्देश्य (Objective)

इस योजना का उद्देश्य निःशक्त व्यक्तियों को विवाह के लिए प्रोत्साहित करना और उन्हें समाज में सम्मानित स्थान दिलाना है। इसके साथ ही, यह योजना उनके सामाजिक पुनर्वास को भी सुनिश्चित करती है, जिससे वे आत्मनिर्भर बन सकें।

निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना की विशेषताएं (Key Features)

इस योजना की विशेषताएं निम्नलिखित हैं:

  • निःशक्त व्यक्तियों को विवाह के लिए प्रोत्साहित करने हेतु आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
  • यदि निःशक्त युवक की शादी सामान्य युवती से होती है या निःशक्त युवती की शादी सामान्य युवक से होती है, तो उन्हें रु. 2.00 लाख की प्रोत्साहन राशि दी जाती है।
  • यदि दोनों युवक और युवती निःशक्त हैं, तो उन्हें संयुक्त रूप से रु. 1.00 लाख की सहायता राशि प्रदान की जाती है।
  • योजना का उद्देश्य निःशक्त दंपत्तियों को आर्थिक और सामाजिक रूप से मजबूत बनाना है।

निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना के लिए पात्रता (Eligibility)

इस योजना के अंतर्गत पात्रता की शर्तें निम्नलिखित हैं:

  • निःशक्त व्यक्ति 40% या उससे अधिक निःशक्तता होनी चाहिए।
  • आवेदक मध्यप्रदेश का निवासी होना चाहिए।
  • आवेदक की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और आवेदिका की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए।
  • विवाह धार्मिक, सामाजिक रीति या सक्षम न्यायालय द्वारा कानूनी रूप से संपन्न होना चाहिए।
  • आवेदक या आवेदिका आयकरदाता नहीं होना चाहिए।

निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज (Required Documents)

आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न करने आवश्यक हैं:

  • सक्षम चिकित्सक द्वारा जारी किया गया निःशक्तता प्रमाण पत्र।
  • निवास प्रमाण पत्र।
  • विवाह प्रमाण पत्र जिसमें विवाह धार्मिक रीति, सामाजिक रीति या सक्षम न्यायालय द्वारा कानूनी रूप से संपन्न होने का प्रमाण हो।
  • आवेदन पत्र के साथ पासपोर्ट साइज के दो-दो फोटो (दंपत्ति के)।

निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया (Application Process)

निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत आवेदन प्रक्रिया इस प्रकार है:

  1. आवेदन पत्र भरें: योजना के लिए आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में भरें।
  2. आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें: सभी आवश्यक दस्तावेज जैसे निःशक्तता प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, विवाह प्रमाण पत्र और पासपोर्ट साइज फोटो संलग्न करें।
  3. संबंधित कार्यालय में जमा करें: भरे हुए आवेदन पत्र और संलग्न दस्तावेजों को संयुक्त संचालक/उप संचालक, सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण के कार्यालय या जनपद पंचायत, नगरीय निकायों में जमा करें।
  4. दस्तावेजों की सत्यापन: संबंधित अधिकारी द्वारा सभी दस्तावेजों की सत्यापन प्रक्रिया पूरी की जाएगी।
  5. प्रोत्साहन राशि स्वीकृति: सत्यापन प्रक्रिया के बाद, लाभार्थी को प्रोत्साहन राशि स्वीकृत की जाएगी।
  6. ऑनलाइन आवेदन: आवेदन प्रक्रिया और अधिक जानकारी के लिए सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।

निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना निःशक्त व्यक्तियों को सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। यह योजना न केवल उन्हें विवाह के लिए प्रोत्साहित करती है बल्कि उनके जीवन में स्थिरता और आत्मनिर्भरता भी लाती है। समाज में निःशक्त व्यक्तियों की स्वीकृति और सम्मान बढ़ाने के साथ-साथ, यह योजना उनके सामाजिक पुनर्वास को भी सुनिश्चित करती है। आर्थिक सहायता के माध्यम से, निःशक्तजन दंपत्तियों को एक नए जीवन की शुरुआत करने में मदद मिलती है, जिससे वे आत्मविश्वास के साथ समाज में अपना स्थान बना सकें। सरकार द्वारा इस योजना के सफल कार्यान्वयन से निःशक्तजनों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने की उम्मीद है।

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