Prasuti Sahayata Yojana MP 2024: गर्भवती महिलाओं को 16,000 की आर्थिक मदद (प्रसूति सहायता योजना)

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मध्य प्रदेश सरकार ने 1 अप्रैल 2018 को मध्य प्रदेश के आर्थिक रूप से कमज़ोर और श्रमिक वर्ग की गर्भवती महिलाओं के लिए प्रसूति सहायता योजना शुरू की थी। इस योजना के अंतर्गत, गरीबी रेखा से नीचे आने वाले मजदुर परिवारों की गर्भवती महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान आर्थिक सहायता प्रदान करने का उद्देश्य है। सरकार द्वारा इन महिलाओं को 16,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी ताकि वे इस महत्वपूर्ण समय के दौरान आर्थिक रूप से मजबूत रह सकें और अच्छे से जीवन यापन कर सकें।

Prasuti Sahayata Yojana MP 2024: गर्भवती महिलाओं को 16,000 की आर्थिक मदद (प्रसूति सहायता योजना)

MP Prasuti Sahayata Yojana 2024

विवरण (Description)जानकारी (Information)
योजना का नाम (Scheme Name)प्रसूति सहायता योजना
लाभार्थी (Beneficiary)मध्य प्रदेश की श्रमिक गर्भवती महिलाएं
पात्रता (Eligibility)18 वर्ष से अधिक, मध्य प्रदेश की स्थायी निवासी
सहायता राशि (Assistance Amount)₹16,000
आवेदन कैसे करें (How to Apply)लोक स्वास्थ्य केंद्र या परिवार कल्याण विभाग में आवेदन
आवेदन की समय सीमा (Application Deadline)प्रसव की तारीख से 6 सप्ताह पहले

मध्यप्रदेश प्रसूति सहायता योजना

इस योजना के तहत, गर्भावस्था के अंतिम तीन महीनों में श्रमिक महिलाओं को उनके वेतन का 50% हितलाभ के रूप में प्रदान किया जाता है। इसके अतिरिक्त, प्रसव के बाद, चिकित्सा खर्च को कवर करने के लिए महिला श्रमिकों को 1,000 रुपये की राशि दी जाएगी। मध्य प्रदेश सरकार ने मातृत्व लाभ योजना के तहत महिला कार्यकर्ताओं के पतियों को भी 15 दिनों का पितृत्व अवकाश लाभ प्रदान किया है। हम इस आर्टिकल के माध्यम से आपको Prasuti Sahayata Yojana 2023 से जुड़ी सभी आवश्यक जानकारी, जैसे आवेदन प्रक्रिया, पात्रता, आवश्यक दस्तावेज आदि प्रदान करेंगे।

प्रसूति सहायता योजना का उद्देश्य (Objective)

असंगठित क्षेत्र की श्रमिक महिलाएं, जो मजदूरी करके अपना जीवन यापन करती हैं, गर्भावस्था के दौरान कार्य न कर पाने के कारण आर्थिक संकट का सामना करती हैं। इस समय में, उन्हें उचित भोजन और स्वास्थ्य सेवाओं की भी कमी होती है। इन समस्याओं को दूर करने के लिए, मध्यप्रदेश सरकार ने प्रसूति सहायता योजना 2023 की शुरुआत की है। इस योजना के तहत, गर्भवती श्रमिक महिलाओं को 16,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, ताकि वे अपनी गर्भावस्था के दौरान आर्थिक जरूरतों को पूरा कर सकें और स्वास्थ्यपूर्ण जीवन यापन कर सकें।

मध्य प्रदेश प्रसूति सहायता योजना के लाभ (Benefits)

  1. सभी श्रमिक गर्भवती महिलाओं को लाभ: मध्य प्रदेश की सभी श्रमिक गर्भवती महिलाओं को योजना का लाभ मिलेगा।
  2. जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत लाभ: जननी सुरक्षा योजना के तहत पात्र महिलाएं भी इस योजना का फायदा उठा सकती हैं।
  3. प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत भुगतान: पहले गर्भधारण पर पात्र महिलाओं को 3,000 रुपये की दो किश्तें मिलेंगी, और शेष 1,000 रुपये मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता योजना से दिए जाएंगे।
  4. उम्र की पात्रता: 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र की गर्भवती महिलाएं और पंजीकृत असंगठित महिला श्रमिक योजना का लाभ उठा सकती हैं।
  5. पूर्ण वित्तीय सहायता: प्रत्येक पात्र महिला को 16,000 रुपये की पूर्ण वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
  6. बैंक खाता और आधार लिंकिंग: आवेदन करने वाली महिला का बैंक खाता होना चाहिए, जो कि आधार से लिंक होना चाहिए।
  7. ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में लाभ: योजना का लाभ मध्य प्रदेश के ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों की असंगठित श्रमिक महिलाओं को मिलेगा।

मध्य प्रदेश प्रसूति सहायता योजना दस्तावेज़ और पात्रता (Required Documents and Eligibility)

  1. स्थायी निवासी: आवेदिका मध्य प्रदेश की स्थायी निवासी होनी चाहिए।
  2. आयु सीमा: आवेदिका की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
  3. आधार कार्ड: वैध आधार कार्ड की प्रति।
  4. पहचान पत्र: सरकार द्वारा जारी पहचान पत्र।
  5. निवास प्रमाण पत्र: मध्य प्रदेश का निवास प्रमाण पत्र।
  6. आयु प्रमाण पत्र: जन्म तिथि प्रमाणित करने वाला दस्तावेज।
  7. प्रेग्नेंसी का प्रमाण पत्र: डॉक्टर या स्वास्थ्य केंद्र द्वारा जारी प्रेग्नेंसी प्रमाण पत्र।
  8. डिलीवरी संबंधित दस्तावेज़: प्रसव से संबंधित मेडिकल रिकॉर्ड्स।
  9. बैंक पासबुक: आवेदिका के नाम से बैंक खाते की पासबुक।
  10. मोबाइल नंबर: सक्रिय मोबाइल नंबर।
  11. पासपोर्ट साइज फोटो: हाल ही में खींची गई पासपोर्ट साइज फोटो।

प्रसूति सहायता योजना 2024 में आवेदन कैसे करें (Application Process)

  1. लोक स्वास्थ्य केंद्र या परिवार कल्याण विभाग में जाएँ: इच्छुक गर्भवती महिलाएँ अपने नज़दीकी लोक स्वास्थ्य केंद्र या परिवार कल्याण विभाग में जा सकती हैं।
  2. एप्लीकेशन फॉर्म प्राप्त करें: वहाँ से प्रसूति सहायता योजना का आवेदन फॉर्म प्राप्त करें।
  3. आवेदन फॉर्म भरें: आवेदन फॉर्म में नाम, पता, आधार नंबर, गर्भावस्था की तिथि आदि जानकारी भरें।
  4. दस्तावेज़ संलग्न करें: आवेदन फॉर्म के साथ आवश्यक दस्तावेज़ अटैच करें।
  5. आवेदन जमा करें: आवेदन फॉर्म और दस्तावेज़ उसी स्थान पर जमा करें जहाँ से आवेदन फॉर्म प्राप्त किया गया है।
  6. मातृत्व एवं शिशु सुरक्षा कार्ड प्रस्तुत करें: हितग्राही को ANM/चिकित्सक द्वारा भरा हुआ और सत्यापित मातृत्व एवं शिशु सुरक्षा कार्ड की प्रति एवं अन्य आवश्यक दस्तावेज़ प्रस्तुत करने होंगे।
  7. आवेदन की समय सीमा: प्रसव की तारीख से 6 सप्ताह पहले आवेदन करना होगा। यदि समय पर आवेदन नहीं हो पाया है, तो डिलीवरी के पहले या तुरंत बाद आवेदन कर सकती हैं।
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