MP Rajya Bimari Sahayata Yojana 2024: 2 लाख रूपये तक की सहायता (एमपी राज्य बीमारी सहायता योजना)

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मध्य प्रदेश सरकार ने आर्थिक दुर्बलता से जूझ रहे परिवारों की सहायता के लिए मध्यप्रदेश राज्य बीमारी सहायता योजना का संचालन किया है। इस योजना का उद्देश्य है कि जिन परिवारों की वित्तीय स्थिति कमजोर है, उन्हें चिकित्सा की आवश्यकता होने पर तत्काल सहायता प्रदान की जा सके। इसके अंतर्गत, बीपीएल श्रेणी के नागरिकों को गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए अधिकतम 2 लाख रुपए की आर्थिक मदद मिलेगी। इससे वे अपने इलाज के खर्च को संभाल सकेंगे और समय पर उपचार पा सकेंगे। अधिक जानकारी के लिए योजना से संबंधित पूरी जानकारी प्राप्त करने हेतु इस लेख को आगे पढ़ें।

MP Rajya Bimari Sahayata Yojana 2024: 2 लाख रूपये तक की सहायता (एमपी राज्य बीमारी सहायता योजना)

Madhya Pradesh Rajya Bimari Sahayata Yojana 2024

विवरणजानकारी
योजना का नामMadhya Pradesh Rajya Bimari Sahayata Yojana
शुरू की गईमध्य प्रदेश सरकार द्वारा
लाभार्थीसभी BPL कार्ड धारक
उद्देश्यगरीबी रेखा से नीचे के लोगों को निशुल्क चिकित्सा उपचार प्रदान करना
वित्तीय सहायता25 हजार रुपए से लेकर 2 लाख रुपए तक
आवेदन प्रक्रियाऑफलाइन/ऑनलाइन
अधिकारिक वेबसाइटsiaf.mponline.gov.in
साल2024
राज्यमध्यप्रदेश

मध्यप्रदेश राज्य बीमारी सहायता योजना 2024

मध्य प्रदेश सरकार ने गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले नागरिकों के लिए मध्यप्रदेश राज्य बीमारी सहायता योजना की पहल की है। इस पहल के तहत, आर्थिक रूप से वंचित परिवारों को मुफ्त चिकित्सा सुविधाएँ प्रदान की जाएंगी। राज्य सरकार, गंभीर बीमारियों के मामले में परिवार के किसी भी सदस्य को 25 हजार से 2 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता देगी।

इस योजना के लिए, सरकार ने 10 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया है, जिसे राष्ट्रीयकृत बैंकों के माध्यम से वितरित किया जाएगा। एक परिवार से केवल एक सदस्य ही इस योजना के अंतर्गत 2 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता के लिए पात्र होगा। वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए, रोगी को उन अस्पतालों में इलाज कराना होगा जिन्हें योजना के तहत मान्यता प्राप्त है। इस प्रकार, मध्यप्रदेश राज्य बीमारी सहायता योजना आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को उनकी चिकित्सा आवश्यकताओं में सहायता प्रदान करती है।

मध्यप्रदेश राज्य बीमारी सहायता योजना उद्देश्य (Objective)

मध्यप्रदेश राज्य बीमारी सहायता योजना का मूल लक्ष्य है गरीबी रेखा के नीचे आने वाले नागरिकों को गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना, जिसकी अधिकतम सीमा 2 लाख रुपए है। यह योजना उन व्यक्तियों को समर्थन प्रदान करती है जो आर्थिक बाधाओं के कारण निजी अस्पतालों में उपचार कराने में असमर्थ हैं। इस योजना के जरिए, जिन परिवारों की आर्थिक स्थिति कमजोर है, उन्हें बिना किसी आर्थिक बोझ के अपने इलाज की सुविधा मिल सकेगी, जिससे वे गंभीर बीमारियों का सामना कर सकेंगे और उनसे उबर सकेंगे।

मध्यप्रदेश राज्य बीमारी सहायता योजना के लाभ (Benefits)

  • राज्य के गरीब परिवारों को चिकित्सा बीमा सुविधा प्रदान करना।
  • 25,000 रुपए से लेकर 2 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना।
  • इस योजना के लिए सरकार द्वारा 10 करोड़ रुपए का आवंटन।
  • प्रत्येक परिवार से एक सदस्य को अधिकतम 2 लाख रुपए तक के अनुदान की पात्रता।
  • वित्तीय सहायता राशि सीधे अस्पतालों को भेजी जाएगी जहाँ मरीज का इलाज होगा।
  • योजना के तहत 20 बीमारियों का उपचार संभव।
  • गरीब परिवारों के लोग निजी अस्पतालों में महंगे उपचार के बजाय इस योजना के तहत इलाज प्राप्त कर सकते हैं।
  • गंभीर से गंभीर बीमारी का उपचार इस योजना के माध्यम से संभव है।

मध्यप्रदेश राज्य बीमारी सहायता योजना पात्रता मानदंड (Eligibility)

  • आवेदक मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।
  • आवेदक का परिवार गरीबी रेखा से नीचे (BPL) का होना चाहिए।
  • आवेदक या उनके परिवार का कोई सदस्य राज्य या केंद्र सरकार के तहत चलने वाली किसी अन्य वित्तीय सहायता योजना का लाभ नहीं ले रहा हो।
  • आवेदक के परिवार में किसी की भी सरकारी नौकरी नहीं होनी चाहिए।

मध्यप्रदेश राज्य बीमारी सहायता योजना दस्तावेज (Required Documents)

  • पहचान पत्र: आधार कार्ड की आवश्यकता होगी।
  • आर्थिक स्थिति संबंधित प्रमाण: गरीबी रेखा से नीचे का राशन कार्ड (BPL कार्ड)।
  • आवासीय प्रमाण: निवास प्रमाण पत्र जो आवेदक के मध्यप्रदेश में निवास की पुष्टि करता हो।
  • संपर्क जानकारी: मोबाइल नंबर जिससे संपर्क स्थापित किया जा सके।
  • फोटोग्राफ: आवेदक की पासपोर्ट साइज फोटो।

मध्यप्रदेश राज्य बीमारी सहायता योजना ऑफलाइन आवेदन (Offline Application Process)

  1. जिला कलेक्टर कार्यालय से फॉर्म कलेक्ट करें : आवेदक को पहले अपने निकटतम जिला कलेक्टर कार्यालय में जाना होगा।
  2. आवेदन पत्र प्राप्त करें: सार्वजनिक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग से आवेदन पत्र प्राप्त करें।
  3. जानकारी भरें: प्राप्त किए गए आवेदन पत्र में आवश्यक जानकारी भरें।
  4. दस्तावेज संलग्न करें: मांगे गए सभी दस्तावेजों को आवेदन पत्र के साथ संलग्न करें।
  5. आवेदन जमा करें: तैयार आवेदन पत्र को उसी स्थान पर जमा करें जहां से आपने इसे प्राप्त किया था।
  6. प्रमाणपत्र जारी: कलेक्टर या उप डिविजनल मजिस्ट्रेट बीपीएल प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, और सिविल सर्जन प्रमाण पत्र जारी करेंगे।
  7. वित्तीय सहायता अनुमोदन: आवेदन पत्र और दस्तावेजों को बीमारी के नाम के साथ सचिव एसआईएस को भेजा जाएगा।
  8. समिति अनुमोदन: उप समिति आवेदन की जांच करेगी और अनुमोदन के लिए आगे बढ़ाएगी।
  9. अंतिम मंजूरी: जांच के बाद, यदि सब कुछ संतोषजनक होता है, तो लाभ प्रदान करने की अंतिम मंजूरी दी जाएगी।
  10. लाभ प्राप्ति: इन सभी प्रक्रियाओं के पूर्ण होने पर, आवेदक को योजना का लाभ मिल जाएगा।

मध्यप्रदेश राज्य बीमारी सहायता योजना ऑनलाइन आवेदन कैसे करें (Online Application Process)

  1. वेबसाइट पर जाएँ: पहले मध्यप्रदेश राज्य बीमारी सहायता योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करें।
  2. आवेदन का विकल्प चुनें: होम पेज पर ‘आवेदन करें’ या ‘Apply’ के ऑप्शन पर क्लिक करें।
  3. फॉर्म खोलें: क्लिक करते ही आवेदन फॉर्म स्क्रीन पर खुल जाएगा।
  4. जानकारी भरें: दिए गए आवेदन फॉर्म में निर्दिष्ट सभी जानकारी को सावधानीपूर्वक भरें।
  5. दस्तावेज अपलोड करें: आवश्यक दस्तावेजों को फॉर्म में अपलोड करें।
  6. सबमिट करें: फॉर्म भरने और दस्तावेज अपलोड करने के बाद ‘सबमिट’ बटन पर क्लिक करें।

इन चरणों को पूरा करके, आप मध्यप्रदेश राज्य बीमारी सहायता योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन सफलतापूर्वक कर सकते हैं।

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